प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थी रूबल हुड्डा को 29 मार्च से शुरू होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रूबल हुड्डा की याचिका पर दिया है। याचिका के माध्यम से याची के ओटीआर फॉर्म में जन्मतिथि की लिपिकीय त्रुटि के आधार पर उसकी उम्मीदवारी रद्द करने की आयोग की 20 मार्च की अधिसूचना नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। याचिका के अनुसार याची ने अपने ओटीआर फॉर्म में जन्मतिथि 20 फरवरी 2004 के स्थान पर गलती से 02 फरवरी 2004 भर दी थी। हालांकि अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही 30 सितंबर 2025 को इस त्रुटि को सुधार लिया था और संशोधित विवरण ओटीआर फॉर्म में परिलक्षित भी हो रहा था। इसके बावजूद मुख्य परीक्षा के फॉर्म में पुरानी गलत जन्मतिथि ही प्रदर्शित हो रही थी, जिसके आधार पर आयोग ने उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी थी।
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