प्रयागराज,। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के तबादले को लेकर मचे बवाल के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले 360 शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए। ऑफलाइन आवेदन करने वाले एक हजार शिक्षकों-प्रधानाचार्यों में से किसी का तबादला नहीं हुआ है। ट्रांसफर को ऑनलाइन आवेदन करने वाले 1772 शिक्षकों में से सैकड़ों के आवेदन पत्र प्रबंधकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अग्रसारित नहीं किए थे, इसलिए तबादला नहीं हो सका।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि स्थानांतरित अध्यापक जिस वर्ग/विषय/श्रेणी में कार्यरत रहा है, उसका स्थानांतरण उसी वर्ग विषय श्रेणी के पद के सापेक्ष हुआ हो। संबंधित डीआईओएस इस तथ्य का भी परीक्षण करेंगे कि स्थानांतरण को आवेदित पद पर कोई याचिका विचाराधीन तो नहीं है। स्थानांतरित शिक्षक के नियमित वेतन भुगतान करने से पहले अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी संस्था में एक से अधिक अध्यापक का स्थानांतरण होता है तो, उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण इंटर शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत किया जाएगा।
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