ऑर्डर आ गया है
इन मामलों को आंशिक-सुनवाई (part-heard) से मुक्त किया जाता है।
इन मामलों को किसी ऐसी अन्य पीठ (Bench) के समक्ष पेश किया जाए, जिसमें हममें से एक (माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल) सदस्य न हों।
रजिस्ट्री इन मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
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