। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा में एक अभ्यर्थी को बैठने देने का आदेश परीक्षा शुरू होने से तीन घंटे पहले दिया। अभ्यर्थी की याचिका पर रविवार सुबह करीब छह बजे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
यह आदेश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की विशेष पीठ ने अभ्यर्थी शालिनी पाण्डेय की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई करते हुए पारित किया। विशेष पीठ का गठन मुख्य न्यायमूर्ति के प्रशासनिक आदेश के तहत किया गया था। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी का कहना था कि याची द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा आवश्यक अभिलेखों को संकलित करके यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। साथ ही आवश्यक प्रतिलिपियां स्पीड पोस्ट से भौतिक सत्यापन के लिए भी भेजी गई थीं। आयोग ने बिना कोई जानकारी दिए आवेदन निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी याची को 22 जून को हुई। यात्री प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुकी है
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