यूपी में परिषदीय शिक्षकों के अंत:जनपदीय (जिले के अंदर) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया। प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम की ओर से जारी आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर अंतर जनपदीय (एक से दूसरे जिले) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने दस दिसंबर को दोनों तरह के तबादले का प्रस्ताव एकसाथ भेजा था।
खास बात यह है कि शिक्षकों का पारस्परिक स्थानान्तरण एक से दूसरे स्कूल में ही होगा। एक बार आवेदन हो जाने के बाद शिक्षकों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यानि पेयरिंग होने के बाद अनिवार्य रूप से कार्यमुक्ति होगी। नियमानुसार एक सत्र में दो बार (गर्मी और जाड़े की छुट्टियों क्रमश: 20 मई से 15 जून और 31 दिसंबर से 14 जनवरी) तक पारस्परिक स्थानान्तरण हो सकता है। सॉफ्टवेयर तैयार होने और आवेदन आदि में लगने वाले समय को देखते हुए अब गर्मी की छुट्टियों में ही स्थानान्तरण की उम्मीद है। कक्षा एक से पांच तक विषय की बाध्यता नहीं है जबकि कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों का विषय के अनुसार पारस्परिक तबादला होगा।
कम से कम तीन महीने का लगेगा समय
जिले के अंदर तबादले में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। सबसे पहले शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के 15 दिन के अंदर शिक्षकों को बीएसए कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। उसके एक महीने के अंदर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति की बैठक और संस्तुति की कार्रवाई होगी। उसके बाद 15 दिन के अंदर आपत्तियां लेते हुए निस्तारण करेंगे। फिर छुट्टियों में स्थानान्तरण आदेश जारी होगा।
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