*ऐसे स्कूल जहां 150 से कम छात्र संख्या है और वहां हेड कार्यरत है ,उन स्कूलों में हेड को अब नहीं हटाया जाएगा।*
इसका मुख्य कारण हमारे साथी राहुल पांडेय जी की याचिका WRIT A-7374/2025 में
पिछले समायोजन में प्राथमिक के हेड को एनसीटीई रूल के खिलाफ जूनियर में भेजने के पिछले समायोजन को कोर्ट के अन्तिम निर्णय के अधीन करने के कारण इस बार प्राथमिक के हेड को सरप्लस नहीं किया गया है।
*साथ ही इंचार्ज को हेड के समान वेतन देने का हाई कोर्ट का निर्णय भी हेड को स्कूल में बनाये रखने के लिए सहायक सिद्ध हुआ।*
आपका साथी
N/72825❤️
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA






