प्रयागराज : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक सिविल, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के खाली 125 पदों पर नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत चयनित न होने वाले, परंतु सभी टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति दिए जाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि भर्ती बोर्ड ने 3307 पद विज्ञापित किए थे। याचीगण लिखित परीक्षा सहित शारीरिक दक्षता व दस्तावेज
सत्यापन में योग्य मिले, किंतु 28 फरवरी 2019 को घोषित अंतिम परिणाम सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया। याचीगण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व सर्विस मैन आश्रित हैं। इस श्रेणी के पद अगली भर्ती में अग्रसारित नहीं किए जा सकते। कुल 125 पद खाली हैं। इन पर याचियों का चयन कर नियुक्ति दी जाए।
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