प्रदेश के 3039 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध 553 प्राइमरी में एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में उन शिक्षकों और कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प देने का निर्णय लिया था जिनका विज्ञापन तो एक अप्रैल 2005 के पहले जारी हुआ था लेकिन नियुक्त बाद में हुई। विकल्प लेने के लिए 28 जून 2024 को शासनादेश जारी हुआ।
हालांकि उसमें सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और संबद्ध प्राइमरी के शिक्षकों और कार्मिकों से विकल्प नहीं मांगा गया था। यह गलती संज्ञान में आने पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामताराम पाल ने 28 अक्तूबर को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र लिखकर इन शिक्षकों और कार्मिकों से भी विकल्प लेने के निर्देश दिए हैं। इन शिक्षकों और कर्मचारियों से दो प्रतियों में विकल्प पत्र प्राप्त कर शिक्षा निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
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