नई दिल्ली, एजेंसी। यूजीसी ने मनोविज्ञान और पोषण समेत स्वास्थ्य सेवा एवं संबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) पर रोक लगा दी है।
यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे 2025 के शैक्षणिक सत्र से इन पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन पढ़ाई की पेशकश न करें। यह प्रतिबंध एनसीएएचपी एक्ट, 2021 के तहत है। इसमें मनोविज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 और उसके बाद दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश न दें। यह निर्णय व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणवत्ता मानकों को लेकर चिंताओं के बीच लिया गया है। फैसला 24वीं दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो कार्य समूह के बाद हाल में आयोग की बैठक में इसे औपचारिक रूप दिया गया।
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