उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 को लेकर महत्वपूर्ण शुद्धि-पत्र जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत चयनित सहायक अध्यापक केवल कक्षा नौ और 10 के विद्यार्थियों को ही पढ़ाएंगे।
आयोग ने 28 जुलाई 2025 को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) के विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों से कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि भर्ती विज्ञापन में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का उल्लेख नहीं किया गया।
सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दो अप्रैल 2026 को आयोग को निर्देश दिया था कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि यह नियुक्तियां केवल कक्षा नौ और 10 के अध्यापन कार्य के लिए हैं। इसके अनुपालन में आयोग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय के अनुसार सभी चयनित शिक्षक माध्यमिक स्तर पर ही नियुक्त किए जाएंगे।
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