जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) झांसी ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद, शिक्षक समायोजन और आरटीई प्रावधानों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है।
RTI आवेदन संख्या DRBED/RI/2026/61971 दिनांक 01 जून 2026 के संदर्भ में आवेदक आर. सुल्तान को भेजे गए उत्तर में बीएसए कार्यालय ने स्पष्ट किया कि 150 से कम नामांकन (Enrollment) वाले प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद स्वीकृत नहीं है।
RTI में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि मई 2026 में हुए शिक्षक समायोजन के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी हेड की नियुक्ति या प्राइमरी सहायक अध्यापक के साथ समायोजन हेतु आरटीई में कोई अलग नियम या प्रावधान उपलब्ध नहीं है।
वहीं, आरटीई मानकों के अनुसार शिक्षक संख्या के संबंध में बताया गया कि:
- 60 छात्रों तक – 2 शिक्षक
- 61 से 90 छात्रों तक – 3 शिक्षक
- 91 से 120 छात्रों तक – 4 शिक्षक
- 121 से 200 छात्रों तक – 5 सहायक अध्यापक
का प्रावधान निर्धारित है।
इसके अलावा, मई 2026 की समायोजन सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे गए प्रश्न पर बीएसए कार्यालय ने उत्तर दिया कि “कार्यवाही गतिमान है।”
यह सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी की गई है। RTI के इस जवाब के बाद प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों की स्वीकृति और हालिया समायोजन प्रक्रिया को लेकर चल रही चर्चाओं को नया आधार मिल गया है।
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