टीजीटी परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे 29 प्रश्न

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 प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस और गलत सवालों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन शिक्षा ने उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से दी गई जानकारी और आश्वासन के बाद दिया।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 37 प्रश्नों में से 29 को एक्सपर्ट कमेटी ने वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस (पाठ्यक्रम से बाहर) मान लिया है। आयोग के अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि याचियों द्वारा जिन अन्य चार सवालों को गलत बताया गया था, उन पर एक्सपर्ट कमेटी ने सहमति नहीं जताई है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगले 24 घंटों के भीतर एक्सपर्ट कमेटी की इस विस्तृत रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर पेश कर देंगे। याचियों की ओर कहा गया कि यह कानूनन स्थापित है कि न्यायालय किसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर खुद विशेषज्ञ बनकर नहीं बैठ सकता लेकिन रिकॉर्ड पर कोई गलती स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो कोर्ट आंखें भी नहीं मूंद सकती। यह भी कहा गया कि जैसे ही एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, वह उस पर आपत्तियां दर्ज कराएंगे। उन कानूनी परिस्थितियों को भी प्रस्तुत करेंगे, जिनके तहत कोर्ट किसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में हस्तक्षेप कर सकती है।

टीजीटी परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे 29 प्रश्न

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