नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें’

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 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह कक्षा नौ से तीसरी भाषा लागू न करें। इससे छात्रों पर दबाव बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोई नई भाषा शुरू करना चाहते हैं तो कृपया इसे कक्षा पांच या छह से शुरू करें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कक्षा नौ में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई। पीठ ने केंद्र को सुझाव दिया कि कक्षा पांच या कक्षा छह में तीसरी भाषा शुरू करने से छात्र इसे आसानी से अपना सकेंगे।

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