इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सहायक शिक्षक समायोजन केस: 31 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण आदेश का विवरण
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सहायक शिक्षकों के समायोजन (Redeployment) मामले को लेकर 31 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई का विस्तृत विवरण सामने आया है। इस संबंध में कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुख्य निर्देश दिए गए हैं:
रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ली गई: मुख्य स्थायी अधिवक्ता (Chief Standing Counsel) द्वारा 10 जिलों (हमीरपुर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शामली, सुल्तानपुर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज और संभल) से संबंधित 114 पृष्ठों की ‘रिपोर्ट नंबर 7’ पेश की गई, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है। इस रिपोर्ट में उन सरप्लस (अधिशेष) सहायक शिक्षकों का विवरण है जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।
समायोजन की अनुमति: अदालत ने रिपोर्ट नंबर 7 में दर्ज शिक्षकों को उसी ब्लॉक के भीतर उन अन्य विद्यालयों में पुनः स्थानांतरित/समायोजित करने की अनुमति दे दी है, जहाँ या तो कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक शिक्षक कार्यरत है।
कठिनाई की स्थिति में छूट: यदि किसी व्यक्तिगत मामले में कोई समस्या या कठिनाई आती है, तो राज्य सरकार को इसकी सूचना कोर्ट में देने की स्वतंत्रता दी गई है।
अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 03 सितंबर 2026 की तारीख तय की गई है, जिस दिन मामले को नए सिरे से (as fresh) सूचीबद्ध किया जाएगा।
विशेष नोट: यह अपडेट उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन और पुनर्नियोजन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
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