अर्हता पूरी करने वालों को पदोन्नति परीक्षा में बैठने की अनुमति
एचजेएस : अर्हता पूरी करने वालों को पदोन्नति परीक्षा में बैठने की अनुमति
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हता अवधि और कटऑफ तिथि को लेकर दायर याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है, जिन्होंने चार जुलाई 2025 तक पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली थी।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश 25 सितंबर 2026 को पारित किया। परीक्षा 27 सितंबर को निर्धारित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई अधिकार या विशेष लाभ उत्पन्न नहीं होगा। हाईकोर्ट प्रशासन के पक्ष को भी सुरक्षित रखा गया है।
याचियों का कहना था कि चार जुलाई 2025 को संशोधित नियम अधिसूचित होने के समय उन्होंने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली थी। इसके बावजूद 31 दिसंबर 2024 को कटऑफ तिथि मानने के कारण उन्हें पदोन्नति की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उनका कहना था कि वे निर्धारित अर्हता से केवल 8 दिन कम होने के आधार पर बाहर हो रहे हैं।
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन ने दलील दी कि पदोन्नति प्रक्रिया के लिए कटऑफ तिथि तय करने संबंधी निर्णय प्रशासनिक समिति ने 8 मई और 5 अगस्त 2026 को लिए थे। प्रशासन ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और कटऑफ तिथि बदलने से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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