सेना का जवान दिव्यांगता पेंशन का हकदार: हाईकोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सेना की नौकरी करते समय निश्चित तौर पर जवान पर कई तरह के दबाव रहते हैं। इस दबाव की स्थिति में उसे हाईपरटेंशन (उच्च रक्तचाप)या हृदय संबंधी दिक्कतें होना सामान्य प्रक्रिया है। लिहाजा इस स्थिति में जवान दिव्यांगता पेंशन व अन्य लाभ पाने का हकदार है।
न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे एवं न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी। केंद्र ने सेना के एक जवान को हाईपरटेंशन एवं ईसीजी में गड़बड़ी से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा दिव्यांग माने जाने को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि सेना में समय-समय पर जवानों की चिकित्सा जांच होती है। ऐसे में किसी तय समय पर इस बीमारी का होना बताता है वह किसी विशेष परिस्थिति से हाईपरटेंशन व दिल संबंधी रोग का शिकार हुआ है। पीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णय पर अपनी सहमति जताई है।
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