⚖️ शिक्षा मित्र मामले पर बड़ा अपडेट!
शिक्षामित्र साथियों द्वारा नियमितीकरण हेतु दायर याचिका में माननीय हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव महोदय सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए प्रत्यावेदन पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश जारी किया।
कोर्ट में दाखिल रिट याचिका (Writ-A No. 3236/2026) में Tej Bahadur Maurya व 114 अन्य शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण और सहायक शिक्षक के समान वेतन की मांग की।
याचिका में कहा गया कि शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी पद बनाकर उन्हें नियमित किया जाए और उन्हें नियमित सहायक शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाए।
वहीं जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि के पहले के फैसलों (जैसे Anand Kumar Yadav केस) के अनुसार शिक्षा मित्रों का सीधा नियमितीकरण संभव नहीं है।
अदालत में यह भी कहा गया कि शिक्षा मित्रों को भविष्य की भर्तियों में मौका दिया जा सकता है और उनके अनुभव के आधार पर आयु में छूट या वेटेज दिया जा सकता है
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





