केंद्र सरकार जनगणना से संबंधित एसओपी पेश करे
नई दिल्ली, वि.सं.। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2027 में जनगणना के लिए अपनाई जा रही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह आदेश उस याचिका पर दिया है, जिसमें जनगणना के दौरान जाति से जुड़े आंकड़े एकत्र करने में खामियों का आरोप लगाया गया है।
सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की शुरुआत में कहा कि सरकारी अधिकारी सिर्फ आवेदन के आधार पर जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ से कहा कि वे इस मामले पर एक संक्षिप्त नोट अदालत के सामने रखें।
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