समायोजन 3.1 अपडेट: 4,234 शिक्षकों को बड़ी राहत, आपत्तियों के निस्तारण तक नहीं होगी छेड़छाड़; हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 16 नवंबर को

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समायोजन 3.1 अपडेट: 4,234 शिक्षकों को बड़ी राहत, आपत्तियों के निस्तारण तक नहीं होगी छेड़छाड़; हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 16 नवंबर को

* अतिरिक्त शिक्षकों (Surplus Teachers) की पुनः तैनाती (Redeployment):

   राज्य सरकार ने उन अतिरिक्त शिक्षकों के संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली है जिन्होंने अपनी पुनः तैनाती के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। 75 में से 68 जिलों के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं, और हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक सुनिश्चित करने के लिए उनकी तैनाती की जा रही है। शेष 7 जिलों के आदेश अगले 10 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे।

 * फिरोजाबाद, कुशीनगर और बागपत जिलों की आपत्तियां:

   इन तीनों जिलों के शिक्षकों द्वारा दर्ज की गई सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है और आदेश आज अपलोड कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन 4,234 शिक्षकों को पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके संस्थान में किसी अन्य शिक्षक के जुड़ने के कारण “अतिरिक्त” घोषित किया गया है, उन्हें तब तक परेशान नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी आपत्तियों का निपटारा नहीं हो जाता।

 * न्यायालय के निर्देश (Court Directions):

   * शपथ पत्र (Affidavit): राज्य सरकार को सभी प्राप्त आपत्तियों, उनके निस्तारण और जिलावार स्थिति का विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दाखिल करना होगा। अदालत की अपेक्षा है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण अगले दो महीनों के भीतर कर दिया जाए।

   * वेबसाइट पर अपलोड करना: फिरोजाबाद, कुशीनगर और बागपत के शिक्षकों की आपत्तियों पर पारित आदेश हर हाल में कल तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं।

   * चुनौती देने का समय: फिरोजाबाद, कुशीनगर और बागपत के जो शिक्षक आदेश से असंतुष्ट (aggrieved) हैं, वे 27 अक्टूबर 2026 तक इन कार्यवाहियों में उचित आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

   * जवाब दाखिल करने की समय-सीमा: राज्य सरकार को उसके बाद दो सप्ताह का समय मिलेगा और सभी आपत्तियों के जवाब 3 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जाने चाहिए।

   * सुनवाई की तिथि: इन सभी आपत्तियों और जवाबों को जिलावार और ब्लॉकवार व्यवस्थित करके 16 नवंबर 2026 से क्रमिक तिथियों पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

   * अंतरिम आदेश (Interim Order): मामले में पहले दिया गया अंतरिम आदेश अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।

 आदेश के मुख्य अंश (उद्धरण – Quotes):

 * जिलावार आपत्तियों और स्थिति के संबंध में:

   “State Government may file fresh affidavit disclosing the current status of all objections that may have been received; decided; proposed to be decided, district wise, within a defined time frame. Indicatively, we expect that all objections would be dealt with and decided by the State Government within two months, from today.”

    (राज्य सरकार को एक नया हलफनामा दाखिल करना चाहिए जिसमें प्राप्त, निर्णित और निर्णय के लिए प्रस्तावित सभी आपत्तियों की वर्तमान स्थिति जिलावार एक निश्चित समय सीमा के भीतर दी गई हो। संकेत के रूप में, हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा आज से दो महीने के भीतर सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा।)

   

 * फिरोजाबाद, कुशीनगर और बागपत के शिक्षकों के लिए निर्देश:

    “Any objector/surplus teacher for the district Firozabad, Kushinagar and Baghpat who may feel aggrieved by the disposal of the objections may exercise their right to file appropriate application in these proceedings, within two weeks i.e. by 27.10.2026…”

   (फिरोजाबाद, कुशीनगर और बागपत जिले का कोई भी आपत्तीकर्ता/अतिरिक्त शिक्षक जो आपत्तियों के निस्तारण से व्यथित महसूस करता है, वह इन कार्यवाहियों में दो सप्ताह के भीतर यानी 27.10.2026 तक उचित आवेदन दाखिल करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है…)

   

 * 4,234 शिक्षकों की सुरक्षा के संबंध में:

    “The 4234 teachers who have been declared surplus for reason of another teacher having joined their institution within last five years shall not be disturbed till all objections are first dealt with.”

    (वे 4,234 शिक्षक जिन्हें पिछले पांच वर्षों के भीतर उनके संस्थान में किसी अन्य शिक्षक के शामिल होने के कारण अतिरिक्त घोषित किया गया है, उन्हें तब तक नहीं छेड़ा जाएगा जब तक कि पहले सभी आपत्तियों का निपटारा नहीं कर दिया जाता।)

   

 * मामला अगली सुनवाई के लिए:

    “Accordingly, put up this case as fresh on 16.11.2026. Interim order, granted earlier, is extended till the next date.”

  (तदनुसार, इस मामले को 16.11.2026 को नए मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। पहले दिया गया अंतरिम आदेश अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है।)

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