नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा की वह यह तय करेगा कि निजी स्कूल बकाया फीस के लिए, सिविल अदालत में अभिभावकों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दाखिल कर सकेंगे या नहीं।
शीर्ष कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि निजी स्कूल फीस का बकाया वसूलने के लिए छात्रों या उनके अभिभावकों खिलाफ दीवानी अदालत में सिविल वाद (मुकदमा)
दाखिल नहीं कर सकते।
जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने फरीदाबाद के एपीजे स्कूल के उस आग्रह को ठुकरा दिया, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया गया था।
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