69 हजार शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 अक्टूबर को
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
आरक्षण के नियमों को लेकर विवाद
दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार, पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए हैं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप के नेतृत्व में शनिवार को लखनऊ के दारुलशफा परिसर में बैठक हुई। इसमें अभ्यर्थियों को चयन सूची का लाभ देने और भर्ती की मूल चयन सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई।
OBC और SC आरक्षण को लेकर उठाए सवाल
मोर्चा का आरोप है कि भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत के स्थान पर 3.86 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) को 21 प्रतिशत के स्थान पर 16.2 प्रतिशत आरक्षण मिला।
खबर के अनुसार, 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने चयन सूची रद्द कर आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
13 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद में सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सुनवाई के दौरान मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
महत्वपूर्ण: सुनवाई की तारीख और मामले की वर्तमान स्थिति की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक केस लिस्ट या आदेश से की जानी चाहिए। फिलहाल भर्ती से जुड़े किसी अंतिम निर्णय की घोषणा मानकर न चलें।
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