पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची निर्धारण के नियम एवं शर्तें 🚩
✍️ BY निर्भय सिंह एवं अरुण कुमार मिश्र
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की पदोन्नति में वरिष्ठता निर्धारण को लेकर नियमावली के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं।
➡️ नियम 16 : चयन समिति का गठन
अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—
👉 (क) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
👉 (ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)
👉 (ग) जिला मुख्यालय पर राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्या — सदस्य
👉 (घ) जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी
👉 (ङ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सदस्य।
➡️ नियम 17-क : चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया
किसी भाषा से भिन्न विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Direct Recruitment to a Post for Teaching Subjects Other Than Language) के अंतर्गत चयन समिति संबंधित नियमों में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन पर विचार करेगी।
अभ्यर्थियों की सूची उसी क्रम में तैयार की जाएगी, जिस क्रम में उनके नाम संबंधित सूची में होंगे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक (Merit Marks) समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा।
➡️ अर्थात्
यदि एक से अधिक अध्यापक-अध्यापिकाओं की मौलिक नियुक्ति तिथि समान है, तो उनके बीच वरिष्ठता निर्धारण में संबंधित भर्ती की चयन सूची का क्रम महत्वपूर्ण हो सकता है।
भर्ती की चयन सूची तैयार करते समय लागू चयन प्रक्रिया के अनुसार गुणवत्ता अंक, आयु तथा अन्य निर्धारित मानदंडों पर विचार किया जाता है।
➡️ नियम 18 : पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया
(1) नियम 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा तथा उसे उनकी चरित्र पंजियों और संबंधित अन्य अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।
(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
➡️ नियम 22 : ज्येष्ठता (Seniority)
(1) किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति की तारीख से निर्धारित की जाएगी।
परंतु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही तारीख को नियुक्त किए गए हों, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी, जिस क्रम में उनके नाम, यथास्थिति, नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों।
(2) किसी अध्यापक को नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने पर, संबंधित नियम के अनुसार उसका नाम नए स्थानीय क्षेत्र में संबंधित वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
📌 शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश
पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची तैयार करते समय मौलिक नियुक्ति तिथि, संबंधित भर्ती की चयन सूची का क्रम, पात्रता और लागू नियमावली के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।
सभी साथी अपनी वरिष्ठता सूची एवं संबंधित अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण अवश्य करें।
✍️ निर्भय सिंह — बाराबंकी
✍️ अरुण कुमार मिश्र — प्रतापगढ़
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नोट: सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले संबंधित नियमावली के मूल पाठ और नवीनतम संशोधनों से नियमों का मिलान अवश्य करें।
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