उत्तर प्रदेश में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाले अर्जित अवकाश (Earned Leave-EL) और उसके नकदीकरण को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस संबंध में मूल नियम 81-ख (1) तथा शासनादेशों में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
अर्जित अवकाश (EL) जमा करने का प्रावधान
मूल नियम 81-ख (1) के अनुसार स्थायी सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दो छमाही किस्तों में कुल 31 दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है।
- प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को 16 दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जाता है।
- प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 15 दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जाता है।
इस प्रकार एक वर्ष में कुल 31 दिन का अर्जित अवकाश कर्मचारी के खाते में जोड़ा जाता है।
अवकाश संचय की सीमा
वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश को अगली छमाही में जोड़ा जाता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगली छमाही में कुल जमा अवकाश 180 दिन की सीमा से अधिक न हो।
हालांकि अर्जित अवकाश के संचय की अधिकतम सीमा 300 दिन निर्धारित की गई है।
शिक्षकों को EL क्यों नहीं मिलता?
नियमों के अनुसार यह अवकाश शिक्षकों को देय नहीं माना गया है, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अथवा इसी प्रकार के अन्य अवकाशों का लाभ प्राप्त करते हैं।
इसी आधार पर शिक्षकों को अर्जित अवकाश (EL) तथा उसके नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है।
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में शासनादेश
शासनादेश संख्या 157/15(5)-83-370/82 दिनांक 30 मार्च 1983 में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत उन शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा नहीं दी जाएगी, जो प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध होने के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा इसी प्रकार के अन्य अवकाशों का उपयोग करते हैं।
नकदीकरण पर स्पष्ट स्थिति
शासनादेश के अनुसार केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी अर्जित अवकाश के नकदीकरण के पात्र नहीं होंगे जो ग्रीष्मावकाश या अन्य समान प्रकार के अवकाशों का लाभ प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार वर्तमान नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार शिक्षकों तथा ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश (EL) के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अथवा अन्य समान अवकाशों का लाभ प्राप्त होता है।
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