सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होगा प्लास्टिक का उपयोग
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को सरकारी कार्यक्रमों में सख्ती से लागू किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के सभी राज्यों की प्रदूषक नियंत्रण इकाइयों को सरकारी निविदाओं में प्लास्टिक पाबंदी को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीपीसीबी द्वारा पंजीकृत प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माता केवल कंपोस्टेबल प्लास्टिक की वस्तुओं का ही निर्माण करेंगे।
केन्द्र सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक वाली 19 चीजों पर दो साल पहले प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंधों के बाद कुछ दिनों तक तो इसकी रोकथाम के लिए जोर-शोर से अभियान चलाए गए। बाद में अभियान सुस्त पड़ गया और होने वाली कार्रवाइयों की गति भी धीमी पड़ गई थी।
इन वस्तुओं पर है पाबंदी
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, बैलून में लगे प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम स्टिक, सजावट में इस्तेमाल पोलिस्ट्रीन (थर्माकोल), प्लास्टिक प्लेट, कप, ग्लास, कांटा चम्मच, प्लास्टिक चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर चढ़ाने वाली प्लास्टिक की पैकिंग, इन्वीटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर, स्टरर
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